नैनीताल । न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज आयशा फहरीन की कोर्ट ने नैनीताल पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने,मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी खटीमा निवासी अधिवक्ता सचिन सिंह राणा को दोषमुक्त कर दिया है ।
मामले के अनुसार महिला कांस्टेबल ने 8 मार्च 2022 को तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि खटीमा निवासी अधिवक्ता सचिन सिंह राणा लम्बे समय से उसे परेशान कर रहा है और बार बार फोन करता है । मना करने पर वह ड्यूटी स्थल पर आया और उसने छेड़छाड़ कर मारपीट की और धमकी दी ।
आरोपी अधिवक्ता को पुलिस ने 2 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था ।
इस मामले में आरोपी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वे एक दूसरे को लम्बे समय से जानते हैं और उनके रिश्ते की बात चल रही थी और मारपीट,छेड़छाड़ व धमकी देने के आरोप धारा 353,504,506 झूठे व गलत हैं । पुलिस विवेचना,दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि रिपोर्टकर्ता महिला कांस्टेबल अपने आरोपों को सिद्ध नहीं कर सकी है । इस आधार पर अधिवक्ता सचिन सिंह राणा को दोषमुक्त कर दिया गया ।