नैनीताल । मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने भारत सरकार की भाँति राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कर्मचारियों और समूह ‘ख’ के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जिनका ग्रेड वेतन रू0 4800/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8) तक है, को वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रू0 7000/- (रू० सात हजार मात्र) की सीमा निर्धारित करते हुए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।
ऐसे कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने छः कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के रूप में रू० 1184 / – की धनराशि देय होगी।