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नैनीताल ।  हरिद्वार में हर की पैड़ी के समीप ज्ञान गोदडी में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम हरिद्वार सहित राज्य सरकार से 1 सप्ताह भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।  मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जनवरी 2024 की तिथि नियत की है।
     मामले के अनुसार शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार हर की पैड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया जाए। यहां सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था।  गुरु नानक के आगमन पर हर की पैड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की थी, जो 1976 तक इस स्थान पर थी लेकिन 1976 में हर की पैडी के सुन्दरीकरण के नाम पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को वहां से इस आश्वासन पर हटाया गया कि उसे पुनः इसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर व सिखों के पवित्र चिह्न को अभी तक वहां स्थापित नहीं किया गया। जबकि 2001 में इसकी शिकायत राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग से की गई। तत्कालीन जिलाधिकारी ने भूमि आबंटित करने के लिए सरकार को संस्तुति भेजी परन्तु जो भूमि आबंटित की जानी थी वह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की थी। इसके बाद फिर संस्तुति भेजी गई परन्तु अब तक उस संस्तुति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

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