नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने व याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद विक्की वर्मा, समतुल्ला, एलडीए सचिव पंकज उपाध्यय व इओ नगर पालिका अशोक वर्मा नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। पूर्व में उच्च न्यायालय ने नगर पालिका नैनीताल को आदेश दिए थे कि मल्लीताल अंडा मार्केट में स्थित कूड़ेदान को अन्य जगह पर विस्थापित करें और याचिकाकर्ता को टूटे हुए गोदाम को व्यक्तिगत रूप से मरम्मत करने के आदेश दिए थे । परन्तु नगर पालिका के द्वारा उक्त कूड़ेदान को तो हटा दिया गया लेकिन स्थानीय दो व्यक्तियों के द्वारा बार बार उन्हें धमकी दी जा रही है कि उनकी लीज नगर पालिका से समाप्त कर देगें।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायलय में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि स्थानीय दो निवासी समतुल्ला,मो0 अली व विक्की वर्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोका और जान से मारने की धमकी दी । जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है ।