नैनीताल । न्यायालय जिला न्यायाधीश, नैनीताल  राजेन्द्र जोशी द्वारा निर्वाचित सभासद रामनगर नगरपालिका दीपक पुत्र दीवानी राम के निर्वाचन को निरस्त घोषित किया गया है ।उन्हें नगरपालिका की भूमि में अतिक्रमणकारी मानते हुए कोर्ट ने उक्त निर्णय सुनाया है।

यह चुनाव याचिका जगन्नाथ सेवरिया पुत्र  कैलाश चन्द्र निवासी जाटव बस्ती, रामनगर जिला नैनीताल द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष पेश की थी । याची के अनुसार दीपक पुत्र दीवानी राम का मकान मोहल्ला भवानीगंज जाटव बस्ती, वार्ड नं0-17 में स्थित है, जो कि पालिका भवन कर आरोपण के अन्तर्गत वर्तमान में डिमाण्ड संख्या- 14 पर इनके दादा किशन राम पुत्र कुवर राम वर्ष 2014-2015 से 18-19 पर दर्ज है। दीपक द्वारा उक्त निकाय चुनाव में नामांकन पत्र के साथ नजूल भूमि पर अतिक्रमण न होने का झूठा शपथपत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सत्यता को छिपाते हुए निकाय चुनाव में भाग लिया जो कि नितान्त अविधिक व नियमों के विपरीत है। नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 13ध के खण्ड (ढ) के अनुसार उक्त निर्वाचन निरस्त होने योग्य है। यह भी तथ्य न्यायालय में रखा कि दीपक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष गलत शपथपत्र प्रस्तुत कर अधिकारियों को गुमराह कर उक्त चुनाव में प्रतिभाग किया जो कि सम्बन्धित अधिनियम के तहत गलत व निरस्त होने योग्य हैं । इस मामले की जांच में याची के आरोप सही पाए गए । जिसके बाद कोर्ट ने उक्त सभासद का निर्वाचन निरस्त कर दिया ।

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