नैनीताल । जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल मनोज कुमार डोभाल के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गैस के अवैध रिफिलिंग होने की सूचना पर विभागीय कर्मचारियों को पुलिस थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के ला० नं०-07 हलाल चिकन शाप के सामने मछली बाजार, मुख्य मोटर मार्ग बरेली रोड से लगभग 400 मीटर दूर स्थित आवासीय परिसर के भूतल में औचक निरीक्षण के दौरान  घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग पकड़ा । किन्तु  आरोपी 02 युवक प्रवर्तन दल को देखकर मौके से फरार हो गये ।

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मौके से प्रवर्तन दल द्वारा निम्न अवैध सामाग्री कब्जे में ली गयी।

1- फुटपम्प मय स्टेण्ड के साथ 2-बांसुरी (अवैध रिफिलिंग उपकरण )

3- तोलने की इलेक्ट्रानिक मशीन।

4- 03 घरेलू गैस सिलेन्डर (02 भारत तथा 01 इन्डेन कम्पनी)

उक्त अवैध बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि मौके पर घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन है, एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।

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सम्बन्धित अज्ञात युवकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने की वैधानिक कार्यवाही करने हेतु तहरीर थाना बनभूलपुरा मैं दी गई।
अवैध रिफिलिंग सामग्री को थाना बनभूलपुरा के सुपुर्द किया गया एवं सिलेंडरों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंधक हल्द्वानी गैस सर्विस की सुपुर्दगी में दिया गया
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम में पूर्ति निरीक्षक रेनू त्रिपाठी , पूर्ति निरीक्षक जगमोहन नेगी,पूर्ति निरीक्षक अरुण खुल्बे एवं पूर्ति निरीक्षक मोहित कठायत थे।

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