नैनीताल । अपर जिला सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने अपनी बहू की हत्या कर लाश छुपाने के आरोपी ससुर को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 नवम्बर 2019 को हल्द्वानी थाने में हरिपुर नायक देवलचौड़ निवासी गुरुचरण सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि उनके पास किराए का कमरा लेने 10 सितम्बर 2019 को मदनलाल पुत्र पोपीराम निवासी जोगीढेर,अलीगंज, बरेली दो बच्चों व एक महिला के साथ आया । महिला को उसने अपनी पत्नी बताया । तहरीर के अनुसार मदनलाल 18 सितम्बर तक उनके घर में रहा जो अक्सर साथ रह रही महिला के साथ झगड़ता था । 18 सितम्बर को मदनलाल ने बताया कि उसकी पत्नी भाग गई है जिसके बाद वह भी लापता हो गया । इस बीच 27 सितम्बर को देवलचौड़ के जंगल में एक अज्ञात महिला का कंकाल बरामद हुआ था ।
इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 नवम्बर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था । अज्ञात महिला का डी एन ए पुलिस ने सुरक्षित रखा था । जिसका मिलान उसकी पुत्री से कराया गया तो वह मिल गया । जिससे पता चला कि मृतक महिला आरोपी मदनलाल की बहू है । जिसे वह अपनी पत्नी की तरह रखता था । मृतका का पति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सास बरेली ही रहती थी । मदनलाल ने इस बीच अपनी बहू की हत्या कर लाश जंगल में छुपा दी थी ।
इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट पहले ही दाखिल कर दी थी । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरिजाशंकर पांडे ने पैरवी करते हुए बहु की हत्या करने व लाश छुपाने को गम्भीर प्रवृत्ति का अपराध बताते हुए उसे कठोर सजा दिए जाने की अपील की । अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों, गवाहों के बयानों व पुलिस चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त मदन लाल को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड व लाश छुपाने के जुर्म में 3 साल के कारावास व 20 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।

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