नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने हत्यारोपी पिता व पुत्र की जमानत खारिज कर दी है ।

        जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 29 अक्टूबर 2021 को थाना काठगोदाम में नसरीन जहाँ पुत्री शेर अली नि०-कॉलटैक्स ठोकर  काठगोदाम ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके लड़के सलमान ने डेढ़ माह पूर्व घर के सामने रहने वाले सलीम की सौतेली लड़की  निकाह किया था । निकाह लड़की के सौतेले पिता व बहु कायनात के भाई आलम को मंजूर नहीं थी, तभी से कायनात के सौतेले पिता सलीम व भाई आलम  रिपोर्टकर्ता के लड़के और बहू को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते थे और  मौका देखकर सलीम व उसके पुत्र आलम ने रिपोर्टकर्ता के लड़के व बहू पर घर में घुसकर चाकुओं से हमला किया और बहू का गला रेत दिया ।  उसकी मौके पर मौत हो गई । आरोपियों ने बीच बचाव करने आ रहे लोगों पर फायरिंग भी की ।मृतका कायनात के शव विच्छेदन करने वाले डॉ० शाहिल खुराना द्वारा पाया कि मृतका के शरीर पर धारदार हथियार के 8 घाव थे और गले को धारदार हथियार से रेता था । गले में गहरा कटा हुआ घाव मौजूद था। छाती, कंधे, फेफड़े तक काटे गये थे और घायल सलमान के शरीर में भी घातक चोटें थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तगणों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page