नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा नानकपुरा हल्द्वानी की प्रबन्ध समिति के चुनाव में रोक लगाने सम्बन्धी उप निबन्धक सोसाइटी के आदेश पर रोक लगा दी है । जिसके बाद गुरुद्वारा नानकपुरा की प्रबन्ध समिति के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है । यह चुनाव पूर्व में दो मार्च को होने थे । लेकिन कंवरजीत सिंह की शिकायत के बाद उप निदेशक सोसाइटी ने 29 फरवरी को इस चुनाव में रोक लगाई थी ।
उप निदेशक सोसाइटी के इस आदेश को सरदार जसबीर सिंह ने जनहित याचिका के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी । जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई । याचिका में कहा गया है कि अमरजीत सिंह बंटी व कमरजीत सिंह ने पूर्व में उप निदेशक सोसाइटी के समक्ष शिकायत दर्ज कर गुरुद्वारा नानकपुरा की प्रबन्ध समिति पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे । यह आरोप जांच में निराधार पाए गए । जिसके बाद उप निदेशक ने गुरुद्वारा नानकपुरा की आम सभा बुलाने, गुरुद्वारा के क्षेत्राधिकार में संशोधन करने व चुनाव की अनुमति दी । जिसके बाद समिति में 984 सदस्य बने और चुनाव की तिथि 2 मार्च घोषित कर 6 व्यक्तियों को चुनाव अधिकारी बनाया गया ।
गुरुद्वारा। नानकपुरा के अध्यक्ष पद के लिये 28 फरवरी को नामांकन हुए । जिसमें शिकायतकर्ता अमरजीत सिंह बंटी, रमन दीप साहनी व हरजीत सिंह सच्चर ने नामांकन किया । लेकिन बाद में अमरजीत सिंह बंटी ने नामांकन वापस ले लिया । लेकिन इसके बाद कंवरजीत सिंह की ओर से वित्तीय अनियमितता की शिकायत पुनः उप निदेशक सोसाइटी के समक्ष की गई । जिसके बाद चुनाव पर रोक लगा दी गई थी ।
जिसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार की सुबह सुनवाई हुई । जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त कर आज दोपहर में ही कोर्ट को बताने के निर्देश दिए । दोपहर में इस मामले की पुनः सुनवाई हुई । जिसमें बताया गया कि एक ही मामले की दोबारा शिकायत हुई है । जबकि ये शिकायत पहले ही निराधार सिद्ध हो चुकी हैं ।इन तर्कों के बाद कोर्ट ने उप निदेशक कके आदेश पर रोक लगा दी । हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया है कि गुरुद्वारा नानकपुरा प्रबन्ध समिति के चुनाव संचालन हेतु एक अधिकारी को नामित करें और चुनाव की वीडियोग्राफी भी की जाए । मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी ।