नैनीताल ।  अपने परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने के आरोपी को सत्र न्यायालय देहरादून की कोर्ट से दी गई फांसी की सजा के मामले  में सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर नियत की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अक्टूबर 2014 को दीपावली की रात देहरादून निवासी अभियुक्त हरमीत ने अपने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, गर्भवती बहिन हरजीत कौर, तीन साल की भांजी सहित बहिन के कोख में पल रहे गर्भ की भी निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
हत्यारे ने पांच लोगों की हत्या करने में चाकू से 85 बार वार किया। जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हुई। पुलिस जांच में पाया कि हरमीत के पिता की दो शादियां थी।  आरोपी को शक था कि उसके पिता सारी सम्पति को सौतेली बहिन के नाम पर न कर देंगे। उसकी सौतेली बहन एक सप्ताह पहले अपनी डिलीवरी के लिए आई हुई थी। उसकी सालगिरह 25 अक्टूबर को थी। जिसकी वजह से वह अपने बच्चे की डिलीवरी 25 अक्टूबर को ही कराना चाहती थी।अगर वह डिलीवरी एक दिन पहले करा लेती तो शायद बच्चे व मां की जान बच सकती थी। इसका फायदा उठाते हुए दीपावली की रात को घर पर पाँच लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इस केस का मुख्य गवाह पांच वर्षीय कमलजीत बच गया।
हत्यारे ने घटना को चोरी के रूप देने के लिए अपने हाथ की भी काट ली थी। यह वारदात देहरादून के आदर्श नगर की थी। 24 अक्टूबर 2014 को पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पंचम) आशुतोष मिश्रा ने पांच अक्टूबर 2021 को उसे फांसी की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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