नैनीताल । हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हल्द्वानी दंगा के 50 से अधिक आरोपियों की याचिका में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा के 50 से अधिक आरोपियों की क्रिमिनल अपीलों में सुनवाई हुई। मो.समीर व अन्य, मो.फिरोज व अन्य, मो.जीशान व अन्य,मो.रिजवान व अन्य,मुजम्मिल व अन्य, गुलजार व अन्य आदि ने सत्र न्यायालय हल्द्वानी के आदेश के खिलाफ अपील की है। जिसमें कहा गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और न ही रिमांड बढ़ाने के लिये कोई स्पष्ट कारण बताया गया। कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी। साथ ही उनकी डिफाल्ट जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दूसरी ओर सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण हैं। साथ ही अदालत के पास रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। नियमानुसार ही आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गयी है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय रिजर्व कर लिया।