नैनीताल । हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में करीब आठ किलोमीटर बाईपास निर्माण के मामले में एनएचआई को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि बाईपास का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गदरपुर निवासी मनीष फुटेला ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 2020 में एनएचआई की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा गया था कि जनवरी 2021 तक बाईपास निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अभी तक बाईपास निर्माण नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान एनएचआई की ओर से बताया गया कि ठेकेदार के साथ विवाद का निस्तारण हो चुका है। बाईपास के लिए 88 करोड मंजूर हो चुके है।