नैनीताल। उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग की सहायक उद्यान अधिकारी पद पर शैक्षिक योग्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग व कार्मिक सचिव को मंगलवार तके यह बताने को कहा है कि इस पद के लिए बीएससी कृषि की योग्यता मान्य है या नहीं। नियमावली में यह योग्यता है तो नियमों से बाहर कैसे गए। बीएससी कृषि उद्यानिकी की डिग्री किस संस्थान या विश्वविद्यालय से दी जाती है।
रुड़की निवासी महेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने न्यूनतम कटऑफ करीब 19 अंक से अधिक होने के बाद उन्हें समेत 80 से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया। परीक्षा 23 अगस्त में होनी है। उनकी योग्यता बीएससी कृषि है। आयोग ने विज्ञापन में भी इसे दर्शाया था। उन्होंने उन्हें भी शामिल करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है। खंडपीठ ने आयोग व कार्मिक सचिव से पांच सवालों के जवाब देने को कहा है ।