नैनीताल ।  हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल-प्रवर सेवा परीक्षा, 2024 स्थगित करने के आदेश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की युगलपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार हिमांशु तोमर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किये।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 14 मार्च, 2024 को 16 नवम्बर से 19 नवम्बर के मध्य मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे आरोप लगाया गया कि आयोग ने इसी महीने 04 नवम्बर को हिन्दी के तीन प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया। इससे मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा में भाग लेने मुश्किल हो गया है।
अंत समय में हुए बदलाव से उन्हें पढ़ने का उपयुक्त समय भी नहीं मिला है। याचिकाकर्ता की ओर से इसे संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए आयोग के 04 नवम्बर के आदेश को रद्द करने की मांग की गयी।
अदालत ने अंत में मुख्य परीक्षा स्थगित करने के आदेश पारित कर दिये। अब आयोग इसके लिए नयी तिथि घोषित करेगा।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page