नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिये तल्लीताल से गांधीजी की मूर्ति हटाने, ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस ध्वस्त करने,लकड़ी टाल के समीप बलियानाले के ऊपर पार्किंग बनाने की योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है ।

नैनीताल निवासी सेवानिवृत प्रोफेसर उमा भट्ट द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने उक्त प्रस्तावित कार्यों पर रोक लगाई है । इस याचिका की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी ।

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जनहित याचिका में तल्लीताल चौराहे से गांधीजी की मूर्ति शिफ्ट करने, हैरिटेज पोस्ट ऑफिस को तोड़ने व अति संवेदशील बलियानाले के ऊपर भारी भरकम कार पार्किंग बनाने की जिला प्रशासन की योजना पर गम्भीर सवाल उठाए गए हैं । याचिका में कहा गया है कि इस सम्बंध में कई बार शासन प्रशासन को प्रत्यावेदन दिये गए लेकिन प्रशासन ने इन प्रत्यावेदनों पर गौर नहीं किया ।

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यहां बता दें कि नैनीताल के विभिन्न संगठनों ने गांधी जी की मूर्ति वर्तमान स्थान से हटाने सहित अन्य भारी भरकम निर्माण कार्यों को रोकने की मांग को लेकर कई दिन तक धरना प्रदर्शन व कैंडिल मार्च किये । साथ ही गांधी जी की मूर्ति के समक्ष लगातार 59 दिन तक मोमबत्ती जलाकर विरोध दर्ज किया । यह विरोध 9 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक गया ।

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