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आदेश

भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 18 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 तक उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में कहीं-कहीं औसत से अधिक वर्षा एवं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने / वर्षा के तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गयी हैं।

वर्तमान में पर्वतीय जनपदों में हो रही लगातार वर्षा से नदी-नालों का जलस्तर अधिक से अधिक बढ़ने की सम्भावना के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30 (2) में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्रहित एवं बाल्यहित को देखते हुए (कक्षा 01 से 12 तक संचालित) समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाडी केन्द्रो का संचालन दिनांक 19.07.2025 (शनिवार) को बन्द रहेगा।

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अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं सम्बन्धित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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दिनांक 18 जुलाई 2025

(नितिन सिंह भदौरिया) जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर।

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