नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेशों का पालन न करने पर निदेशक विद्यालयी शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया है । मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।

 

  मामले के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में कार्यरत प्रवक्ता चन्द्र सिंह व अन्य प्रवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2011 में प्रवक्ता पद पर हुई । 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उन्हें उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अनुसार चयन वेतन मान के साथ एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट देय था । उस सम्बन्ध में उनके द्वारा एक प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दिया गया था । उस प्रत्यावेदन पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की  । हाईकोर्ट ने पूर्व में उनकी याचिका की सुनवाई करते हुए निदेशक विद्यालयी शिक्षा को 6 हफ्ते के भीतर उक्त सन्दर्भ निर्णय लेने को कहा था । लेकिन विभाग ने इस सम्बंध में कोई कार्यवही नहीं की
  उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में शंकर सिंह बोरा एवं अन्य प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापक एल टी के मामले में चयन व प्रोन्नत वेतनमान के साथ एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का आदेश दिया था । इस आदेश पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

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