नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने पर सचिव पंचायतीराज नीतीश झा, जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर व अपर मुख्य अधिकारी  जिला पंचायत उधम सिंह नगर को अवमानना का नोटिस जारी करते जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जून माह में होगी। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।

       मामले के अनुसार काशीपुर निवासी  विपिन कुमार ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका याचिका दायर कर कहा है कि जिन जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं है उनकी जगह उनके पति  जिला पंचायत की बैठकों उपस्थित होकर बैठक में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करते हैं। जबकि 2006 में कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा था कि जहां जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं वहाँ पर उनके पति बैठक में भाग नहीं ले सकते।  इसके बाद भी जिला पंचायतों की बैठकों में उनके पति प्रतिभाग कर बैठक में लिए जाने  वाले निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। दिसम्बर 2022 में जिला पंचायत उधम सिंह नगर में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अवमानना याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है उनके   खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय। अवमानना याचिका में सचिव पंचायतीराज, जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर व अपर मुख्य अधिकारी को पक्षकार बनाया है।

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