नैनीताल । राजमहल कम्पाउंड नैनीताल में रईस अंसारी के बहुमंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की प्राधिकरण की कार्यवाही पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है । रईस अंसारी ने इस भवन को  स्वयं तोड़ने के लिये तीन माह का समय मांगा है । जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि तीन माह के भीतर स्वयं न तोड़ने पर इस भवन का प्राधिकरण ध्वस्तीकरण करेगा ।

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ज्ञात हो कि पिछले माह जुलाई में जिला विकास प्राधिकरण ने रईस अंसारी की बिल्डिंग की चौथी मंजिल को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की । इससे पूर्व रईस अंसारी के पुत्र नदीम अंसारी ने प्राधिकरण की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी । याचिकाकर्ता के अनुसार प्राधिकरण उनके भवन को ध्वस्त करने जा रहा है । जबकि ध्वस्तीकरण से पूर्व उन्हें नोटिस तक नहीं दिया । जबकि उनके मकान रजिस्ट्री युक्त भूमि पर बना है । इसलिये ध्वस्तीकरण से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन किया जाय । जिसके बाद  हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी । तब प्राधिकरण ने रईस अंसारी के चौथे मंजिल के कई कमरे तोड़ दिए थे ।

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