नैनीताल । प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश के बावजूद जगह जगह प्लास्टिक कचरे के ढेर जमा होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अब जमीनी हकीकत देखने हाईकोर्ट के न्याधीश फील्ड विजिट पर जाएंगे । इस क्रम में 8 सितम्बर को मुख्य न्यायधीश या उनकी बेंच के दूसरे न्यायधीश नैनीताल जिले के धानाचूली क्षेत्र का मुवायना करेंगे । उनके साथ जिलाधिकारी नैनीताल,प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, जिला पंचायत व ग्राम पंचायत के अधिकारी व अधिवक्ता भी शामिल होंगे ।
सोमवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता हवालबाग अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव के अधिवक्ता ने प्लास्टिक कचरे निस्तारण न होने व हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश का धरातल में अनुपालन न होने का हाईकोर्ट के समक्ष मेंशन किया और बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा रही है,जमीनी हकीकत उसके विपरीत है । जिस पर खण्डपीठ ने तय किया कि अब स्वयं मुख्य न्यायधीश या उनकी बेंच के दूसरे न्यायधीश फील्ड विजिट में जाएंगे । जिसकी शुरुआत 8 सितम्बर को नैनीताल जिले के धानाचूली से होगी ।
मामले के अनुसार अल्मोड़ा हवलबाग निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 2013 में बने प्लास्टिक यूज व उसके निस्तारण करने के लिए नियमावली बनाई गई थी। परन्तु इन नियमों का पालन नही किया जा रहा है। 2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए थे जिसमे उत्पादकर्ता, परिवहनकर्ता व बिक्रेताओ को जिम्मेदारी दी थी कि वे जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे उतना ही खाली प्लास्टिक को वापस ले जाएंगे। अगर नही ले जाते है तो सम्बंधित नगर निगम , नगर पालिका व अन्य फण्ड देंगे जिससे कि वे इसका निस्तारण कर सकें। परन्तु उत्तराखंड में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के ढेर लगे हुए है और इसका निस्तारण भी नही किया जा रहा है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 2017 में प्लास्टिक कचरे सहित अन्य कूड़े के निस्तारण को लेकर व्यापक दिशा निर्देश दिए थे । इन आदेशों का पालन नहीं हो सका है । दूसरी ओर अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन होने की रिपोर्ट कोर्ट में दे रहे हैं ।

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