कोर्ट के आदेश की अवमानना का है आरोप
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सचिव विद्यालयी शिक्षा तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा पर आरोप तय करने हेतु 12 सितम्बर की तिथि नियत करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब किया है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार नवीन पाठक, त्रिभुवन कोहली एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में योजित की गई थी जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में की गयी सर्विस जोड़ने व  ए०सी०पी० का लाभ देने के आदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में दिए थे । उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील योजित की गयी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में खारिज कर दिया गया।
उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न होने पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अवमानना वाद  योजित किया गया, जिस पर  प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी किये गये। सचिव विदयालयी शिक्षा तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पूर्व में जारी उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने हेतु कोर्ट में शपथ पत्र दिया था । जिसके बाद याचिका निस्तारित कर दी थी । किंतु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वित्तीय लाभ न मिलने पर याचियों ने अवमानना वाद में पारित आदेश को रिकाल करने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2024 को निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन करने हेतु आदेशित किया गया तथा आदेश का अनुपालन न करने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को इंचार्ज निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा 05 सितम्बर  को सुनवाई करते हुए सचिव विदयालयी शिक्षा तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा पर आरोप तय करने के लिए दिनांक 12 सितम्बर की तिथि नियत की गई तथा दोनो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश पारित किये गये।

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