नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला अदालत उधमसिंह नगर के द्वारा एक पोलियो ग्रस्त अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व आर्थिक दंड से दंडित किए जाने के खिलाफ अभियुक्त की रिहाई को लेकर दायर अपील पर सुनवाई की।
(आरोपी रोहित उर्फ कबीर)
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खण्डपीठ ने अभियुक्त की शाररिक स्थिति को देखते हुए व पुलिस द्वारा मामले की सही जांच न करने के आधार पर उसे दोषमुक्त कर दिया और राज्य सरकार से उसे 5 लाख रुपये का मुवावजा देने को कहा है।
आरोपी को पुलिस हल्द्वानी जेल से कोर्ट के समक्ष लाई थी । जिसकी शाररिक हालत देख हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर गम्भीर सवाल उठाए हैं ।
मामले के अनुसार खटीमा निवासी रोहित उर्फ कबीर ने निचली अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देकर कहा कि एफटीसी / एडिशनल कोर्ट उधम सिंह नगर द्वारा उन्हें व हरविंदर पाल को आईपीसी की धारा 366,342,376(डी) 506 व 120 तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 5(जी)6 के तहत 20 साल की सजा व आर्थिक दंड से दंडित कर 21 नवम्बर 2023 को हल्द्वानी जेल भेज दिया। तब से वे जेल में बंद है। अपील में यह भी कहा गया कि उसने यह कृत नहीं किया न ही ऐसा करने में वह सक्षम है। जब उसकी उम्र 5 साल की थी तब से वह पोलियो रोग से ग्रसित है। उसके दोनों पॉव कार्य नहीं करते हैं। हाथों से नित्य कार्य करता है। उसे पुलिस ने वेवजह बिना जाँच व मेडिकल परीक्षण के उसके खिलाफ खटीमा थाने में 2018 में मुकदमा दर्ज कर दिया। लिहाजा उसे दोषमुक्त किया जाय। इस मामले में खटीमा निवासी पीड़िता की माँ ने 6 मई 2018 को खटीमा थाने में शिकायत दर्ज कर कहा था कि पाल साइबर कैफे के कर्मचारी रोहित उर्फ कबीर ने उसकी लड़की को फोन कर स्कूल से फार्म भरवाने के लिए कैफे बुलाया। काफी देर तक जब वह घर नहीं आई तो वह साइबर कैफे गयी। कैफे के कर्मचारी द्वारा कहा गया कि वह यहाँ नहीं है। पुलिस की खोजबीन के बाद लड़की बरामद हुई। उसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ पोक्सो व भारतीय दंड प्रक्रिया की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
इस मामले में फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट उधम सिंह नगर ने उन्हें 20 साल की सजा व आर्थिक दंड से दंडित कर हल्द्वानी जेल भेज दिया था ।
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