नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अलग अलग सम्प्रदाय के प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलाए जाने के आदेश एस एस पी हरिद्वार को दिए हैं । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार हरिद्वार की मुस्लिम लड़की व हिन्दू लड़का शादी करना चाह रहे है परन्तु लडक़ी के परिजनों को इस पर आपत्ति है। उसके परिजन प्रेमी जोड़े को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। लड़की ने अपनी सुरक्षा को लेकर एसएसपी हरिद्वार को 22मार्च 2022 को एक प्रार्थना पत्र भी दिया। जब एसएसपी द्वारा उनको कोई सुरक्षा नहीं दिलाई गई तो प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर उच्च न्यायालय की शरण ली। सोमवार को सुबह सवा दस बजे जब वे उच्च न्यायलय के गेट नम्बर एक पर पहुँचे थे तो लड़की के परिजन बुरका पहन कर उसे उठाने लगे। लड़की की चिल्लाने पर पास से गुजर रहे अधिवक्ताओं व गेट पर खड़ी पुलिस द्वारा लड़की को उनके चंगुल से बचाया । फिर प्रेमी जोड़े को उच्च न्यायालय में तैनात पुलिस चौकी ले गयी और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रेमी युगल को सुरक्षा के साथ हरिद्वार पहुंचाने के आदेश मल्लीताल के कोतवाल को दिए हैं ।