राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे नगर निगम, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 01.12. 2023 को समाप्त हो रहा है, के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 8 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक-02.12.2023 से अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर निगम हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।

ALSO READ:  वायरल वीडियो-: तल्लीताल हरिनगर में आबादी क्षेत्र में घुसा गुलदार । सी सी टी वी में हुआ कैद ।

(रमेश कुमार सुधांशु) प्रमुख सचिव।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page