राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे नगर निगम, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 01.12. 2023 को समाप्त हो रहा है, के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 8 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक-02.12.2023 से अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर निगम हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।
(रमेश कुमार सुधांशु) प्रमुख सचिव।