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विज्ञप्ति/आदेश

मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आईस (संशोधित) 1881, संस्करण पैरा-247 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को इस पैरा में दिए गये प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय अवकाश जिनका संख्या-3 से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है. के कम में इस कार्यालय के आदेश संख्या-295/14-आर०ए०/2025 दिनांक 12 मार्च 2025 में उल्लिखित तालिका में कम संख्या-1 में होली का टीका हेतु दिनांक 15.03.2025 को घोषित स्थानीय अवकाश में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 409/XXX(15) G/2025.74(सा०) /2016 दिनांक 14.03.2025 से उत्तराखण्ड राज्य के अधीन प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक शासकी/अशासकीय कार्यालयों / शैक्षिणिक संस्थानों / विद्यालयों में पर्वतीय होली हेतु दिनांक 15.03.2025 (शनिवार) का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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चूँकि इस कार्यालय के पत्र संख्या आदेश दिनांक 12 मार्च 2025 द्वारा दिनांक 15.03. 2025 (होली का टीका) हेतु घोषित स्थानीय अवकाश में शासन स्तर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ट्स (संशोधित) 1881, संस्करण पैरा-247 के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2025 को शासन स्तर से होली के टीका हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश/विज्ञाप्ति संख्या 295/14-आर०ए०/2025 दिनांक 12 मार्च 2025 को निरस्त करते हुए दिनांक 15.09.2025 (सोमवार) को अनवष्टका का जनपद अन्तर्गत स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है ।

 

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