शासन ने जिला पंचायत की गुरुग्राम सीट के सदस्य उत्तम आचार्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से आदेश जारी किया गया है। गुरुग्राम के जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य के खिलाफ वन भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत हुई थी। जांच के बाद उन्हें वन भूमि पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए जिला पंचायत सदस्य के पद से हटा दिया था। इसके विरुद्ध उत्तम आचार्य ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। न्यायालय ने प्रशासनिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया था। इसके बाद गुरुग्राम के रिक्त पद पर चल रही चुनाव प्रक्रिया को डीएम ने निरस्त कर दिया था। विभाग की ओर से हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में सदस्यता संबंधी विवाद निस्तारण की कार्रवाई शुरू की गयी। जांच में पाया गया कि वन भूमि पर उत्तम आचार्य का पक्का मकान है। जांच में जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य का पक्ष जाना गया। जांच रिपोर्ट में उत्तम आचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार बताया गया। निदेशक बंशीधर तिवारी ने उत्तम आचार्य को जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – 8 गुरुग्राम के पद से हटाने का आदेश जारी किया है। पद को रिक्त घोषित कर दिया है।

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