नैनीताल ।जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी सैमुअल एस मौरिस पुत्र अनिल मॉरिस पुरानी सुनहरी किच्छा उधम सिंह नगर का जमानत प्रार्थना पत्र धारा 376, 506 मा०द०स० के अन्तर्गत ऑनलाईन सुनवाई के उपरान्त मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 22. 12-2021 को थाना काठगोदाम में रिपोर्टकर्ता / पीडिता नि०- रेलवे क्रासिंग के पास ठोकर लाईन काठगोदाम ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि रिपोर्टकर्ता पिछले दो वर्षों से समुअल एस मॉरिस पुत्र अनिल मॉरिस के साथ निवास करती थी, सैमुअल एस मॉरिस ने रिपोर्टकर्ता के साथ शादी का झांसा देकर पिछले दो वर्षों से लगातार रिपोर्टकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. वर्तमान में 4 माह की गर्भवती है। जब रिपोर्टकर्ता द्वारा गर्भवती होने की जानकारी समुअल एस मॉरिस को हुई तो वह 13.12.2021 को रिपोर्टकर्ता को छोड़कर चला गया, रिपोर्टकर्ता द्वारा जब उसे फोन किया तो उसने अपना फोन बंद कर दिया, जब रिपोर्टकर्ता द्वारा शादी हेतु कहा तो उसके घर वाले सोनिया मॉरिस बहन, माता अनीता मॉरिस द्वारा रिपोर्टकर्ता के साथ गाली गलौज करने लगा और दबाव बनाया जाता था कि तू अपने मायके से दहेज ला तब शादी करेंगे, उक्त समुअल के साथी दिक्की सक्सेना पुत्र भगवान दास एवं हारून पुत्र जीमल अहमद जो सैमुअल के साथ ही निवास करते हैं। समुअल मारिस को उसकी बहिन तथा माता एवं दो साथियों द्वारा साजिश कर रिपोर्टकर्ता के साथ धोखा किया है. पिता द्वारा सैमुअल को बेदखल किया गया। शादी के लिए कहा तो सेमअल मॉरिस द्वारा धमकी दी जाती थी कि तू जो करना है. कर ले, शादी नहीं करूंगा और दबाव बनाया जा रहा था कि इस बच्चे को गिरा ले और सैमुअल मॉरिस द्वारा कई बार बच्चा गिराने हेतु दवा लाया और दवा खाने का दबाव बनाया जाता था. सैमुअल मॉरिस द्वारा बच्चा गिराये जाने का दबाव बनाया जाते रहा। यह भी तर्क रखा कि अभियुक्त सैमुअल द्वारा रिपोर्टकर्ता / पीड़िता का दो वर्ष तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर शारीरिक संबंध बनाये। जिस कारण वर्तमान समय में रिपोर्टकर्ता गर्भवती है, जिसकी जानकारी होने पर अभियुक्त अपना घर छोड़कर भाग गया। पीड़िता द्वारा शारीरिक संबंध हेतु अपनी सहमति इस तथ्य के भ्रम में दी थी कि अभियुक्त भविष्य में उससे शादी करेगा, लेकिन अभियुक्त शादी नहीं करना चाहता था । केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का झांसा दिया था और गभर्वती होने की जानकारी के बाद अभियुक्त फरार हो गया था