नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी द्वारा शनि बाजार से तहबाजारी वसूलने का टेंडर किये जाने को चुनौती देती अपना शनि बाजार समिति की याचिका खारिज कर दी है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी   व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ में हुई ।

ALSO READ:  राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राजभवन नैनीताल के मुख्य द्वार का शिलान्यास किया।

मामले के अनुसार अपना शनि बाजार समिति हल्द्वानी ने नगर निगम द्वारा जारी तहबाजारी वसूलने के टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नगर निगम स्ट्रीट वेन्डिंग एक्ट के अनुसार तहबाजारी वसूलने के टेंडर नहीं कर सकती । जबकि नगर निगम की ओर से कहा गया कि तहबाजारी रूल्स को सरकार से मंजूरी ली गई है । इसके अलावा ये टेंडर जुलाई में कराए गए थे और वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं । इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने अपना शनि बाजार समिति की याचिका खारिज कर दी ।

ALSO READ:  राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनीताल के सहायक अध्यापक हरीश चंद्र जोशी की सेवानिवृत्ति पर हुआ विदाई समारोह का आयोजन । विधायक सरिता आर्या सहित कई प्रबुद्धजन रहे शामिल । विद्यालय हित मे हुई दो घोषणाएं ।
Ad Ad Ad

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page