नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी द्वारा शनि बाजार से तहबाजारी वसूलने का टेंडर किये जाने को चुनौती देती अपना शनि बाजार समिति की याचिका खारिज कर दी है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार अपना शनि बाजार समिति हल्द्वानी ने नगर निगम द्वारा जारी तहबाजारी वसूलने के टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नगर निगम स्ट्रीट वेन्डिंग एक्ट के अनुसार तहबाजारी वसूलने के टेंडर नहीं कर सकती । जबकि नगर निगम की ओर से कहा गया कि तहबाजारी रूल्स को सरकार से मंजूरी ली गई है । इसके अलावा ये टेंडर जुलाई में कराए गए थे और वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं । इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने अपना शनि बाजार समिति की याचिका खारिज कर दी ।