नैनीताल । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 38 वादों का निस्तारण कर 3.87 करोड़ की समझौता राशि वसूल की गई ।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की अध्यक्षता में दो खण्डपीठ गठित की गई थी और कुल 314 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत सुनवाई हेतु पंजीकृत किये गए थे । इनमें से न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने 28 व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने 10 वादों का निस्तारण कर कुल 3,87,77,355 की समझौता धनराशि वसूल की गई ।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव/ जिला जज आर के खुल्बे ने बताया कि लोक अदालत में वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से किया गया । यहां बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत पिछले महीने हुई थी । लेकिन तब हाईकोर्ट में शीत अवकाश घोषित था, इस कारण हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 4 मार्च को आयोजित हुई ।