नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बहुद्देश्यीय सहकारी ऋण समितियों के चुनाव निर्धारित समय पर करने हेतु अब तक अधिसूचना जारी न होने पर सरकार व राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई की अगली तिथि 28 जून बुधवार की नियत की गई है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार बहुद्देशीय दक्षिणी दीर्घाकार सहकारी समिति लि. खटीमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखण्ड की बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का 5 साल का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है । किंतु राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने नए चुनाव की अब तक अधिसूचना जारी नहीं की है । उन्होंने इस मामले में मई में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था ।
दक्षिणी दीर्घाकार समिति खटीमा ने कहा है कि उत्तराखंड की बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों, (पैक्स) के चुनाव पूर्व में जुलाई वर्ष 2018 में 5 वर्ष के लिए हुए थे जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। चूंकि भारत सरकार के 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लागू किया जा चुका है, जिसमें प्रावधान है कि बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों के चुनाव हर 5 वर्ष के बाद पूर्ण होंगे व वर्तमान संचालक मंडल के रहते ही चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे व वर्तमान संचालक मंडल से नये चुने गए संचालक मंडल को चार्ज देगा, ना कि कार्यकाल समाप्त होने पर शासकीय अधिकारियों अथवा जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त कर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003- एवं सहकारी समिति नियमावली 2004 के अनुसार समितियों के कार्यकाल का समय समाप्त होने से 90 दिन पूर्व ही नियमानुसार अगले चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए थी परंतु अभी तक इस विषय पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। याचिका में यथाशीघ्र निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने हेतु निदेश जारी करने की मांग की गई है ।
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