नैनीताल । शासन ने कार्यालयों में कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य किये जाने के पूर्व के आदेश का कुछ कार्यालयों द्वारा अनुपालन न किये जाने पर सख्त नाराजगी जताई है ।
सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विभागीय अधिकारी सुबह सवा दस बजे कार्मिकों की उपस्थिति चैक करें और महीने में एक दिन देर से आने पर सम्बन्धित कर्मचारी को मौखिक चेतावनी दें । दो दिन देर से आने पर लिखित चेतावनी व तीन दिन देर से आने पर एक दिन का वेतन काटा जाए । चार दिन देर से आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय ।
आदेश–: