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मंगलवार को जारी एक महत्वपूर्ण नोटिस में नगर निगम हल्द्वानी के मुख्य नगर आयुक्त ने हल्द्वानी के मुखानी से कठघरिया सड़क में हुए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिये एक हफ्ते का आम नोटिस जारी किया है । इस नोटिस की जद में बड़ी संख्या में लोग आएंगे ।

नोटिस–:

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में प्राप्त विभिन्न शिकायतों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये, यातायात सुगम करने के लिये तथा जन स्वास्थ के लिये उचित व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 292 293 294 295 296 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन निम्न आदेश जारी किये जाते है।

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दिनांक 26.12.2023 से मुखानी चौराहे से कठघरिया चौराहे तक अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया जायेगा जिसके दृष्टिगत उक्त क्षेत्र के भवन स्वामियों / व्यवसायियों से निम्न अपेक्षा की जाती है-

1- सडक, नाली, फुटपाथ से अपना सामान/अतिकमण हटा ले।

2- राजकीय सम्पत्तियों एवं मार्गो से अतिक्रमण हटा लें।

३- नालियों/फुटपाथ पर बढ़ाये गये छज्जे हटा ले।

4- सार्वजनिक मार्ग एवं मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर बने खोखे फड आदि को ख्यं हटा ले यदि व्यवसायी वैन्डिंग कार्ड धारी है तो ठेले पर फेरी लगाते हुए व्यवसाय करें।

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5- अपनी दुकान की छत के फ्रंट पर स्वंय के व्यवसाय के प्रचार हेतु लगी प्रचार सामग्री के अतिरिक्त अन्य प्रचार सामग्री/बोर्ड हटा ले।

6- मुखानी चौराहे से कठघरिया चौराहे तक पूर्व में चिन्हित एंव रोड चौड़ीकरण के लिये आवश्यक सीमा तक अपने अवैध निर्माण/बिना भूस्वामित्व एंव बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित निर्माण को ध्वस्त कर दे।

उपरोक्त का अनुपालन न करने पर दिनांक 26.12.2023 के प्रातः 11 बजे से अतिक्रमण हटाओं अभियान के दौरान ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में होने वाली क्षति का उत्तरदायित्व संबंधित सम्पत्ति के स्वामी का होगा।

नगर आयुक्त

नगर निगम हल्द्वानी-काठागोदाम

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