नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रेम नगर देहरादून में सरकारी संपत्ति में हुए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कोर्ट के 7 जून को जारी आदेश के अनुपालन शपथ पत्र पेश करने को कहा है । याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्ड़पीठ के समक्ष हुई ।
मामले के अनुसार प्रेमनगर निवासी तेजिंदर सिंह व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमनगर, देहरादून में सरकारी सम्पत्तियों, सामुदायिक पार्कों, मुख्य चौराहों, सड़कों, नालों आदि अतिक्रमण हुआ है ।
इससे पूर्व जनहित याचिका की सुनवाई में 6 जून 2024 को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से प्रेमनगर स्थित सब्जी मंडी के समीप सामुदायिक पार्क में हो रहे अवैध अतिक्रमण एवं पूर्व में अवैध निर्मित मंदिर के ध्वस्तीकरण से संबंधित सूचना व जानकारी के अतिरिक्त प्रेमनगर, देहरादून में हो रहे कई अतिक्रमणों पर वादियों द्वारा पूर्व में दर्ज शिकायतों के सम्बन्ध की गयी कार्यवाही के संदर्भ में जवाब मांगा गया था । जिस पर जबाव देने के लिये सरकार ने 25 जून को हुई सुनवाई में अतिरिक्त समय मांगा है । हाईकोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 6 अगस्त निर्धारित की है ।
हाईकोर्ट में वादियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिषेक सती ने बताया कि मामले में हाईकोर्ट द्वारा नियत की गई अगली तिथि को 7 जून, 2024 को पारित आदेश का अनुपालन करने के सम्बंध में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं।