नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पुलिस व पी ए सी कॉन्टेबल की पदोन्नति भर्ती परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिये गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कॉस्टेबल से एस आई व पी ए सी कॉस्टेबल से प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की । जिसकी “आंसर की” जारी होने के बाद 5 उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराने पर आपत्ति की तथा कहा कि आयोग के उत्तर गलत हैं ।
कांस्टेबल आशीष त्यागी, आनन्द सिंह, शिव चंद्र सिंह, विपिन चंद्र व संदीप ममगई ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी । जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी ।
सोमवार को हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिये गए उत्तर पर पुर्नविचार करने को कहा है ।