देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है ।
कैबिनेट ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन को मंजूर करते हुए उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब संज्ञेय अपराध बना दिया
है और कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
किया है । इससे जिहाद के मामले में रोक लगेगी ।
कैबिनेट ने जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों का पुनर्वास करने और यह पुनर्वास
वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत करने का निर्णय लिया है ।
भूसा ओर शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया । जिसके तहत भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी ।
कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में भुगतान होगा ।
चंपावत में नया आर टी ओ ऑफिस खोलने को भी मंजूरी दी गई है ।
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन को मंजूरी। नियोजन में आर डब्ल्यू डी कार्यदायी
संस्था की लिमिट बढ़ाई गई है । इसके अलावा कुल 22 प्रस्ताव पास हुए हैं ।