नैनीताल । सुप्रीम कोर्ट ने महुवाखेड़ागंज काशीपुर के 11 उद्योगों पर नगरपालिका द्वारा लगाए गए सम्पत्ति कर को सही ठहराते हुए इस मामले में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेशों पर भी मुहर लगाई है । सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता व न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ में हुई । सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नगर पालिका महुवाखेड़ागंज को सालाना करीब 18 से 20 करोड़ की आय होगी ।
नगर पालिका महुवाखेड़ागंज द्वारा 2019 में लगाए गए सम्पत्ति कर को फ्लेक्सीटफ इंटरनेशनल लिमिटेड सहित 11उद्योगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी थी । जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया । फिर ये उद्योग डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में गए लेकिन डिविजनल पीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया । जिसके खिलाफ वे सुप्रीम गए थे । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नगरपालिका महुवाखेड़ागंज व उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेश को सही माना है । हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में नगरपालिका व सरकार की ओर से अधिवक्ता शिव भट्ट ने पैरवी की ।