नैनीताल। हाईकोर्ट ने मोबाइल लूट के एक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद तल्लीताल पुलिस की ओर से पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर एसएसपी नैनीताल को व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने के निर्देश देते हुए तल्लीताल पुलिस के इंचार्ज रोहिताश सागर, कांस्टेबल शिवराज सिंह राणा व कांस्टेबल अमित कुमार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी वैभव नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व तीनों पुलिस कर्मिंयों के खिलाफ झूठी एफआईआर के आधार पर गलत तरीके से गिरफतार करने पर कार्यवाही करने की मांग की थी। याचिका में कहा था कि याचिकाकर्ता की पडोसी गीता आर्या ने 23 नंवबर 2022 को रात्रि नौ बजे अज्ञात के खिलाफ मोबाइल लूट की एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद 24 नवंबर को मोबाइल लूट करने व उससे मोबाइल की झूठी रिकवरी दिखाते हुए गिरफतार कर लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 24 नंवबर 2022 की शाम जब उसे गिरफतार किया गया तब गिरफतारी की सूचना उसके घर वालों को नहीं दी गई। याचिका में कहा कि मोबाइल लूट की झूठी एफआईआर लिखाने व इसकी निष्पक्ष जांच के संबंध में एसएसपी नैनीताल को 28 नवंबर व पांच दिसंबर को उनकी माता की ओर से प्रत्यावेदन दिया गया था लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और बिना साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किए बिना 28 दिसंबर को चार्जशीट फाइल कर दी गई। पूर्व में कोर्ट ने 15 मार्च को आदेश पारित कर तल्लीताल इंचार्ज रोहिताश सागर, कांस्टेबल शिवराज सिंह राणा व कांस्टेबल अमित कुमार तीनों को याचिकाकर्ता की गिरफतारी के संबंध में अलग अलग व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए थे। लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।