नैनीताल । हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिये सरकार को तीन माह का समय दिया है ।
बुधवार को हाई कोर्ट में हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिये अगली तिथि 29 जून की नियत की है। साथ ही सरकार की ओर से कहा गया कि वह तीन महीने के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा देगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हरिद्वार निवासी शमशेर अली की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों चुनाव नहीं करा रही हैं। सरकार चुनाव टाल रही है। सरकार की ओर से पंचायतों में जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, वह पंचायती राज अधिनियम की धारा 30(6) के विपरीत है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से अदालत को बताया कि सरकार हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर गंभीर है। परिसीमन के बाद विधिवत चुनाव करा लिये जायेंगे। उन्होंने अदालत से इसके लिये तीन महीने का समय मांगा। अदालत ने महाधिवक्ता की बात को रिकॉड में लेते हुए सरकार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने हेतु तीन महीने का समय दे दिया।