नैनीताल । हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिये सरकार को तीन माह का समय दिया है ।
  बुधवार को हाई कोर्ट में हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिये अगली  तिथि 29 जून की नियत की है। साथ ही सरकार की ओर से कहा गया कि  वह तीन महीने के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा देगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हरिद्वार निवासी शमशेर अली की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि सरकार  हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों  चुनाव नहीं करा रही  हैं। सरकार चुनाव टाल रही है। सरकार की ओर से पंचायतों में जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, वह पंचायती राज अधिनियम की धारा 30(6) के विपरीत है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से अदालत को बताया  कि सरकार हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर गंभीर है। परिसीमन के बाद विधिवत चुनाव करा लिये जायेंगे। उन्होंने अदालत से इसके लिये तीन महीने का समय मांगा।  अदालत ने महाधिवक्ता की बात को रिकॉड में लेते हुए सरकार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने हेतु तीन महीने का समय दे दिया।
ALSO READ:  बैलपड़ाव और रामनगर में गोमांस के आरोप में 23 अक्टूबर को हुई तोड़फोड़ के मामले में दूसरे वाहन स्वामी अल शिफा ट्रेडिंग कंपनी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है । कोर्ट ने याची को बाहर से लाइसेंस के आधार पर मांस लाने पर सुरक्षा
Ad Ad Ad

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page