नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चमोली जेल में बंद अंडरवर्ड  अपराधी प्रकाश पांडे उर्फ पीपी की सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिए है कि पी पी का इलाज मेडिकल कालेज हल्द्वानी में कराया जाय । सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि जब वह पेशी के लिए अन्य राज्यों में जाता है तो उत्तराखंड की पुलिस ही उसे लाये व ले जाये । कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिए है कि पी पी को जेल में अपना खाना खुद बनाने की अनुमति दें।

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मामले के अनुसार पीपी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि वह हृदय रोग से पीड़ित है। जब वह  जेल से अस्पताल जाता है तो पुलिस उसे किसी भी अस्पताल में ले जाती है । उनका इलाज राजकीय मेडिकल कालेज सुुुशीला तिवारी में कराया जाय। याचिका में यह भी कहा गया है कि उसके खिलाफ कई राज्यों  में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जब वह पेशी के लिए अन्य राज्यों में जाता है तो उत्तराखंड की पुलिस उस राज्य के बॉर्डर तक ही उसे ले जाती है उसके बाद  उस राज्य की पुलिस को सौप दिया जाता। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि उसे पेशी के लिए उत्तराखंड की पुलिस ही लाया व ले जाया करे। अन्य राज्यों की पुलिस नहीं, क्योंकि उसको जान का खतरा । याचिका में उसने कोर्ट से जेल में खाना स्वयं बनाने की अनुमति भी मांगी हर। क्योंकि दो बार उन्हें जहर युक्त खाना दिया गया। जिसको खाने से बिल्ली की मौत भी हो गयी थी।

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