नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई जुलाई माह में नियत की है
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में पिछले माह हरिद्वार निवासी भगत सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आपराधिक मामलों को देखते हुए विधायक को सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई है। विधायक को मापदंडों व प्रक्रिया को ताक पर रखकर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी विधायक को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा मुहैया कराई गई है।