नैनीताल। हाईकोर्ट के अधिवक्ता डी के जोशी ने बताया कि
उत्तराखंड राज्य सरकार 2 जून को समय सीमा समाप्त हो रहे नगर निकायों के प्रशासक के कार्यकाल पर किसी भी कीमत में आगे न बढ़ाये जाने के दो बार हाई कोर्ट में महाधिवक्ता के माध्यम से दिए गए बचन का किस तरह धज्जिया उडाने की कगार पर बैठी है ये स्पष्ट झलकता है ।

ALSO READ:  चरस तस्करी की सूचना पर कार्यवाही करने खनस्यू पहुंची एस टी एफ़ की टीम पर तशकरों ने की फायरिंग । एक जवान व एक ग्रामीण को लगी गोली ।

हाई कोर्ट में 2 जून तक ग्रीष्म कालीन छुट्टी हैं और हाई कोर्ट में सरकार द्वारा टाइम एक्सटेंशन( समय सीमा बढ़ाने ) की कोई एप्लीकेशन भी दाखिल नहीं की गयी है ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग हाई कोर्ट की अवमानना की जद में आ चुके हैं ।

ALSO READ:  अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मण्डल एस पी सेमवाल ने गुरुवार को बागेश्वर मुख्यालय के विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर पठन पाठन का जायजा लिया।

 

उन्होंने कहा कि यह स्थिति एक संवैधानिक संकट की  है
इसका जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को ही ठहराया जा सकता है

Ad

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page