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नैनीताल। हाईकोर्ट के अधिवक्ता डी के जोशी ने बताया कि
उत्तराखंड राज्य सरकार 2 जून को समय सीमा समाप्त हो रहे नगर निकायों के प्रशासक के कार्यकाल पर किसी भी कीमत में आगे न बढ़ाये जाने के दो बार हाई कोर्ट में महाधिवक्ता के माध्यम से दिए गए बचन का किस तरह धज्जिया उडाने की कगार पर बैठी है ये स्पष्ट झलकता है ।

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हाई कोर्ट में 2 जून तक ग्रीष्म कालीन छुट्टी हैं और हाई कोर्ट में सरकार द्वारा टाइम एक्सटेंशन( समय सीमा बढ़ाने ) की कोई एप्लीकेशन भी दाखिल नहीं की गयी है ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग हाई कोर्ट की अवमानना की जद में आ चुके हैं ।

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उन्होंने कहा कि यह स्थिति एक संवैधानिक संकट की  है
इसका जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को ही ठहराया जा सकता है

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