नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत जे०के०वी०मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर हाजी अली मोहम्मद पुत्र हाजी गुलाम मोहम्मद नि० ग्राम धीमरखेडा थाना काशीपुर एवम कम्पनी के खाता संचालक रवीन्द्र कुमार चौहान पुत्र प्रकाश सिंह चौहान नि० मंदिर के पास गिरिताल वार्ड नं० काशीपुर जिला उधमसिंह नगर की जमानत खारिज कर दी है ।

 

इन दोनों आरोपियों पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हल्द्वानी के कई लोगों के साथ छल कपट कर विभिन्न योजनाओं में 90 लाख रुपये जमा करने व बाद में  कम्पनी बंद कर फरार होने का आरोप है । दोनों अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिये हैं । अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौo) सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत प्रर्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 25 अप्रैल 2022 को थाना हल्द्वानी में विजय कुमार राठौर पुत्र सुभाष चन्द्र नि०- वार्ड नं0-15 मुनगली गॉर्डन हल्द्वानी ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि  जे०के०वी० मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड (कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन पंजीकृत) है ।  इस की हल्द्वानी शाखा नवाबी रोड कलावती कॉलोनी के चौराहे के पास चौधरी बिल्डिंग में वर्ष 2015 फरवरी में खुली । जिसमें कई लोग निदशक व अन्य पदों में रहे और लोगों से विभिन्न खातों में पैंसा जमा कराते रहे और 2018 से लाखों रुपये लेकर फरार हो गए । इन तर्कों के आधार पर कोर्टने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी ।

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