नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिंदल ग्रुप ऑफ सोसायटी को रानीखेत के नैनीसार में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व में निर्माण पर लगी रोक को हटाते हुए कार्यदायी संस्था को स्कूल निर्माण करने को कहा है।
आज हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस स्कूल के बनने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने नैनी सार में स्कूल खोलने के लिये जिंदल ग्रुप को भूमि आवंटित की थी । जिसके खिलाफ अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी की ओर से नवंबर 2015 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा था कि रानीखेत तहसील के तहत ग्राम नैनीसार में राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2015 को हिमांशु एजुकेशन सोसायटी को 353 नाली भूमि आवंटित की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से ग्राम नैनीसार की भूमि के आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि सरकार ने मनमाने तरीके से यह आवंटन किया है। आरोप है कि सरकार ने बिना विधि प्रावधानों का पालन किये अपने चहेते लोगों/प्राइवेट संस्थान को करोड़ों की भूमि कौड़ी के भाव आवंटित कर दी। जो पूरी तरह गैरकानूनी है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए।