नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की “रिव्यू” याचिका की सुनवाई की तिथि तय कर दी है । यह सुनवाई 24 नवम्बर शुक्रवार को होगी ।
हाईकोर्ट ने पूर्व में पालिकाध्यक्ष व अन्य की रिव्यू याचिका की सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद करने का निर्णय दिया था । इधर 20 नवम्बर को हाईकोर्ट खुल गया लेकिन उक्त रिव्यू पिटीशन सुनवाई के लिये अब तक सूचीबद्ध नहीं हुई । जिस पर मंगलवार को सचिन नेगी के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ के समक्ष याचिका को मेंशन कराकर इस याचिका की जल्दी सुनवाई की मांग की । जिस ओर कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई की तिथि 24 नवम्बर निर्धारित कर दी ।
ज्ञात हो कि फ्लैट मैदान में 1 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक झूले संचालन का टेंडर नगर पकिक ने देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था । जिसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियमविरुद्ध बताया । इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आबंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बन्द करा दिया और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था । जिसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू याचिका दायर की है ।
इधर नगर पालिका की वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल अब समाप्त होने को है और 28 नवम्बर को अंतिम बोर्ड बैठक बुलाई गई है । ऐसे में यदि पालिकाध्यक्ष के अधिकार बहाल नहीं होते हैं तो बोर्ड बैठक प्रशासक/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी । इस बोर्ड का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है ।