नैनीताल । हाईकोर्ट ने अधिवक्ता श्रुति जोशी की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद नैनीताल के बिड़ला रोड, जू रोड सहित अन्य आंतरिक सड़कों में वाहनों को हटाने के निर्देश के बाद शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी संख्या इन सड़कों में खड़े वाहनों का चालान किया ।
थानाध्यक्ष तल्लीताल द्वारा जारी सूचना के अनुसार आज बिरला रोड व जू रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।जिसके तहत 28 चालान नकद,
14 वाहनों में चालान चस्पा किये गए । जबकि 10 वाहनों में जेमर लगाए गए और 41वाहन सड़कों से हटाए गए । उन्होंने स्थानीय जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनो को रोड में पार्क न करें और वाहन को निर्धारित पार्किंग मे ही खड़ा करें ।
इधर मल्लीताल पुलिस द्वारा भी इसी तरह की कार्यवाही की गई है ।
पुलिस द्वारा अचानक की गई इस कार्यवाही से स्थानीय वाहन स्वामियों में भारी आक्रोश है । वाहन स्वामियों की बिड़ला रोड में पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई । स्थानीय लोगों ने पूछा कि वे अपने वाहन कहां खड़ा करें ।
दूसरी ओर जनहित याचिका में कहा गया है कि सड़क में वाहन खड़े होने से बिड़ला रोड, जू रोड, सी आर एस टी इंटर कॉलेज रोड, मल्लीताल पोस्ट ऑफिस रोड, ए टी आई रोड में वाहन खड़े रहने से अक्सर जाम की स्थिति रहती है । जिससे स्कूल व कार्यालय समय में जाम लगता है और स्कूली बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं ।
इधर शुक्रवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्गों में वाहनों की पार्किंग से हो रही असुविधा के खिलाफ दायर अधिवक्ता श्रुति जोशी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को कड़े निर्देश दिए हैं । एस एस पी प्रह्लाद नारायण मीणा शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए थे । उन्होंने आंतरिक मार्गों में वाहनों की पार्किंग रोकने के लिये बनाई गई योजना कोर्ट के समक्ष पेश की तथा कहा कि सड़कों में खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है । साथ ही लोगों को सड़क में वाहन पार्क न करने की हिदायत दी जा रही है ।