नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने डाकघर रामगढ़ के उपडाकपाल द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न डाकघरों में बतौर उप डाकपाल की तैनाती के दौरान खातेदारों के खाते से 4,54,500 फर्जी तौर पर धनराशि हड़पने के अपराधी भुवन पुत्र कुंवर राम आर्या-धनियाकोट गरमपानी कोश्याकुटीली हाल भीमताल का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि क्षेत्र रामगढ़, हरतोला, नथुवाखान, झुतिया आदि के उपभोक्ताओं द्वारा पोस्ट ऑफिस में खाते खोलकर अपने पैंसे जमा किये थे और जब संबंधित खातेदार संबंधित डाकघरों में परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के उपरान्त पैंसे लेने पहुंचे तो पता चला कि उप डाकघर रामगढ़ में 15.06 2017 से 04.042019 तक डाक पाल के पद पर कार्य करते हुए बचत खाता 475147 रू० 148000 बचत खाता सं0-471622 रू0 81,000 बचत खाता- 471657054,000, खाता-4692720 से 50,000 बचत खाता-4719220 से 70,000, बचत खाता-468564 रू० 35000, बचत खाता-475390 रू0 16500 के धन का दुर्विनियोग किया गया है। जिसकी सूचना मिलने पर एस०पी०एस० विष्ट सहायक अधीक्षक डाकघर नैनीताल पूर्वी उप सण्डल नैनीताल द्वारा जांच की गई । जांच में अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर 05:06.2021 को थाना भवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विवेचना के दौरान गवाह गोपाल कृष्ण बिष्ट,उपडाकपाल रामगढ़, भैरव दत्त पाण्डे शाखा डाकपाल हरतोला व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त साक्ष्य एकत्रित हुआ है। न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त भुवन राम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।