नैनीताल । नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं जो उनके सामाजिक जीवन व राजनीतिक कैरियर के लिये महत्वपूर्ण है ।
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद गुरुवार को पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी व उनके अधिवक्ता कमलेश तिवारी ने नगर पालिका कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान सचिन नेगी ने दावा किया कि उनके ऊपर लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं से सम्बंधित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है । सरकार ने अपनी रिपोर्ट में टेंडरों की प्रक्रिया को गलत माना है । जिसमें वित्तीय अनियमितता का उल्लेख नहीं है । जिसके लिये पालिकाध्यक्ष को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।
उन्होंने कहा पालिका के पांच साल पूर्ण होने पर मात्र दो दिन बचे हुए हैं। उनका कार्यकाल 02 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार का अभार व्यक्त किया। कहा कि विपक्षियों द्वारा उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए । परंतु कोर्ट के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो गई। उन्होंने कोर्ट का भी अभार व्यक्त किया। श्री नेगी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी पालिका सदस्यों व कर्मचारियों, पालिकाकर्मियों के साथ शहर के विकास के लिए ईमानदारी के साथ कार्य किए है।
कहा कि पालिका अध्यक्ष की सीट अगर भविष्य में सामान्य होगी तो वे अपने पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री नेगी भावुक हो गए । उन्होंने कहा कि नैनीताल मेरी जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि से हमारे पूर्वजों का नाम जुड़ा हुआ है । मैं नैनीताल जनता का भी अभार व्यक्त करता हूँ की उनके ही आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचे है। उन्होंने कहा की वो हमेशा ही पालिकाकर्मियों व शहर के लोगों के लिए हमेशा आगे रहेंगे।
दूसरी ओर मुख्य सचिव एस एस संधू की ओर से हाईकोर्ट को भेजी गई जांच रिपोर्ट में विभिन्न आयोजनों के लिये हुए टेंडरों में हुई अनियमितता के लिये पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी को उत्तरदायी माना गया है और नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के तहत उनजे खिलाफ कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है ।
जांच रिपोर्ट में इन अनियमितताओं में टेंडर कमेटी के सदस्य ट्रेजरी अधिकारी व अन्य को भी जिम्मेदार माना गया है ।