डी जी पी, को भी जारी हुए निर्देश-:
नैनीताल । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम की अदालत के आदेश पर हल्द्वानी थाने में पंजीकृत एक मुकदमे में अभियोजन पक्ष के पुलिस साक्षी हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र के कोर्ट के आदेश के बाद भी समय पर गवाही के लिये न आने पर गुरुवार को उक्त कांस्टेबल को न्यायिक हिरासत में लिया गया ।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्षी पुलिस कर्मियों द्वारा कोर्ट के निर्देशों के प्रति लापरवाही बरतने पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करें ।
बताया गया है कि हल्द्वानी थाने में दूसरे समुदाय के एक युवक पर लड़की भगा ले जाने के आरोप में 2018 में मुकदमा दर्ज था । इस मामले में गुरुवार को आरोपी महक खान,जुनैद,दानिश, शाहिद आदि की कोर्ट में पेशी थी । जिनकी उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत हाजिरी मांफी प्रार्थना पत्र कोर्ट ने मंजूर की । लेकिन इस मामले के सरकारी गवाह हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र निर्धारित समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए । वे पूर्व में वी सी के जरिये भी पेश नहीं हुए थे। जिस कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था ।
गुरुवार को हेड कांस्टेबल को सुबह दस बजे कोर्ट में पेश होना था । लेकिन वे दो घण्टा विलम्ब से पहुंचे । जिस कारण उन्होंने बस लेट होना बताया । जिससे कोर्ट नाराज हो गई और इसे लापरवाही व गैर जिम्मेदाराना बताते हुए हिरासत में लेने के निर्देश दिए और वह शाम तक हिरासत रहा ।
इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अक्सर देखने में आता है कि अभियोजन साक्षी जो पुलिस कर्मी हैं, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु समय पर उपस्थित नहीं होते हैं एवं अपनी इच्छानुसार किसी भी समय न्यायालय में उपस्थित होते हैं। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य हेतू समय पर उपस्थित न होने के कारण न्यायालय को उनका इन्तजार करना पड़ता है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान होता है तथा न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट होता है जो कि अत्यन्त आपत्ति का विषय है। यह स्थिति इस न्यायालय की ही नहीं है अपितु राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक न्यायालय में लगभग यही स्थिति है।
उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत यह न्यायालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड को निर्देशित करता है कि इस सम्बन्ध में मामले का संज्ञान लेकर राज्य के प्रत्येक एस०एस०पी० को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी अभियोजन साक्षी जो पुलिस कर्मी हैं, को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतू अथवा अन्य कार्यवाही हेतू समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।