क्या किसी अधिकारी ने की टेम्परिंग? या कुछ और ?
नैनीताल ।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ, मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र तथा न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने बुधवार को एक अहम आदेश पारित करते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया है कि अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े मतपत्र में कथित छेड़छाड़ की जांच हेतु 14 अगस्त 2025 तथा 15 अगस्त 2025 (सुबह 10 बजे तक) की वीडियोग्राफी व सी सी टी वी फुटेज उपलब्ध कराई जाए।
याचिकाकर्ता पूनम बिष्ट बनाम राज्य उत्तराखंड एवं अन्य पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से), डी.एस. पाटनी एवं ए.एस. रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता मेधा पांडे, त्रिभुवन फर्तियाल और धर्मेन्द्र बर्थवाल उपस्थित हुए। वहीं, राज्य की ओर से महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सी.एस. रावत, अतिरिक्त महाधिवक्ता अमरेंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट तथा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय भट्ट ने पक्ष रखा।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में डाले गए एक मतपत्र पर क्रमांक 1 को काटकर क्रमांक 2 लिख दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह छेड़छाड़ किसी अधिकारी द्वारा की गई है और चूंकि मतदान, मतगणना और मतपत्रों के संरक्षण की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और सी सी टी वी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, इसलिए असली दोषी की पहचान की जा सकती है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि फुटेज का अवलोकन नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय में ही किया जाएगा। इसके लिए याचिकाकर्ता की ओर से केवल तीन अधिवक्ताओं—
1. वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत
2. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी.एस. पाटनी
3. अधिवक्ता त्रिभुवन फर्तियाल
को अनुमति दी गई है। वहीं राज्य की ओर से तीन अधिवक्ता—
1. अमरेंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता
2. जे.एस. विर्क, उप महाधिवक्ता
3. राजीव सिंह बिष्ट, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता
उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों प्रत्याशी और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता श्री संजय भट्ट भी उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार कुल आठ लोग अधिकृत रहेंगे।
अदालत ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी नैनीताल तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्र पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि देखने की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का विध्न न पड़े। CCTV और वीडियोग्राफी का अवलोकन 21 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा, जबकि सभी अधिकृत सदस्य सुबह 10:45 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल पहुंच जाएंगे।
मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को होगी।
आदेश-: